अविवाहित लोगों को हर महीने मिलेंगे 2750 रुपए की पेंशन यहां से करिए आवेदन

अविवाहित पेंशन योजना
अविवाहित पेंशन योजना क्या है 

हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है इस योजना के तहत अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को हर महीने हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाए जाएगी हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा करनाल जिले में जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अविवाहित पेंशन योजना की शुरुआत की गई है इस योजना के तहत जो भी महिला पुरुष जिनकी उम्र 45 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है उनका हरियाणा सरकार के द्वारा हर महीने आर्थिक मदद की जाएगी इस योजना की अधिकतर जानकारी इस आर्टिकल में दी गई है  आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पढ़िए 

अविवाहित पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है 

सरकार अविवाहित पेंशन योजना के द्वारा हरियाणा सरकार उद्देश्य यह है कि अविवाहित लोगों के लिए आर्थिक मदद की जाए इस योजना के तहत हरियाणा राज्य के महिला और पुरुष जो किसी करणवश से शादी नहीं कर पाए है और उनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है उनको प्रति महीना सरकार द्वारा 2750 रुपए की पैसे दी जाएगी

इस योजना द्वारा प्रदेश की अविवाहित उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना जिसकी उनका जीवन यापन में मदद मिल सके


अविवाहित पेंशन योजना की पात्रता 


हरियाणा सरकार अविवाहित पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन का लाभ उठाने के लिए नीचे उल्लिखित पात्रता शर्तें निर्धारित करते हैं 

  • लाभार्थी का हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए
  • यदि महिला पुरुष विदुर है उनकी आयु 40 साल से ज्यादा है परिवार में सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं 
  • अविवाहित आवेदन करने वाले की उम्र 45 से 60 साल के बीच होनी चाहिए 
  • अविवाहित आवेदन करने वाले परिवार की वार्षिक आय 180000 रुपए से कम होनी चाहिए
  • जो भी उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन कर रहा है उनका बैंक खाता होना चाहिए और वह आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए 
  • महिला और पुरुष दोनों इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात


हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय आपको नीचे दिए गए कागजात की आवश्यकता पड़ेगी 

  • परिवार पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • मतदान कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
  • परिवार की आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता कॉपी 


अविवाहित पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन 

  1. सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा
  2. वहां पर आपको होम पेज पर Services/ Schseme का विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा
  3. उसके बाद आपके सामने Citizen Services >> Social Security Pension Schemes आय विकल्प दिखाई देगा तो उसे पर क्लिक करना होगा 
  4. उसके बाद आपके सामने जो भी विकल्प आए उसमें आपसे आपको Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons Scheme सबसे के विकल्प पर क्लिक करना होगा
  5. उसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा
  6. यहां से आवेदन फार्म प्राप्त कर लेना होगा और उसमें जो भी जानकारी पूछी गई है उन सभी को सही से दर्ज करना होगा
  7. उसके बाद जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन फार्म को संबंधित विभाग में जमा करवा देना होगा



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